सिंगापुर में NRI भारतीय महिला को दी नस्लीय गालियां, छाती पर मारी लात.. कोर्ट में आपबीती सुना रो पड़ी पीड़िता

सिंगापुर. एक भारतीय मूल की 57 वर्षीय महिला पर नस्लीय टिप्पणी (racial slurs) करने और उसकी छाती पर लात मारने के आरोप में सिंगापुर (Singapore) की एक अदालत में बुधवार को सुनवाई हुई. आरोप है कि करीब दो साल पहले एक व्यक्ति ने कथित तौर पर हिंडोचा नीता विष्णुभाई की छाती पर जोरदार तरीके से वार किया था. न्यूज़ एजेंसी PTI की एक रिपोर्ट के अनुसार चुआ चू कांग हाउसिंग एस्टेट में हुई घटना के दौरान महिला को काफी चोटें भी आई थीं.

अदालत के दस्तावेजों के अनुसार, अभियुक्त वोंग जिंग फोंग पर हिंडोचा को नस्लीय गालियां देने का आरोप है, जिसका उद्देश्य उसकी भावनाओं को आहत करना था. वोंग पर हिंडोचा की छाती पर लात मारकर स्वेच्छा से चोट पहुंचाने का भी आरोप है. हालांकि बहस के दौरान आरोपी ने सभी आरोपों से इंकार किया. रिपोर्ट के मुताबिक हिंडोचा को अभियोजन पक्ष के पहले गवाह के रूप में बुलाया गया था, लेकिन अदालत कक्ष में जाते ही वह प्रकरण को याद कर भावुक हो गईं.

हिंडोचा ने बताया कि वह आमतौर पर काम करने के लिए तेज-तेज चलती हैं, क्योंकि उनके पास काम से पहले किसी अन्य प्रकार के व्यायाम करने का समय नहीं होता है और अधिक स्वतंत्र रूप से सांस लेने के लिए उन्होंने अपने चेहरे के मास्क को ठोड़ी तक खींच लिया था. उस दौरान, सिंगापुर ने COVID-19 नियमों को अनिवार्य कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि जब तक कोई व्यक्ति व्यायाम नहीं कर रहा हो, तब तक हर कोई अपने चेहरे पर मास्क लगाए रखे. उन्होंने अदालत को आगे बताया कि जब वह नॉर्थवेल कॉन्डोमिनियम के बगल में एक बस स्टॉप के पास पहुंच रही थी, तो उसने किसी को पीछे से चिल्लाते हुए सुना. इसके बाद आरोपी वहां आकर महिला से बहस करने लगा. इस दौरान उसने नस्लीय टिप्पणियां और तेजी से महिला की छाती पर लात मारकर उसे घायल कर दिया.

सिंगापुर. एक भारतीय मूल की 57 वर्षीय महिला पर नस्लीय टिप्पणी (racial slurs) करने और उसकी छाती पर लात मारने के आरोप में सिंगापुर (Singapore) की एक अदालत में बुधवार को सुनवाई हुई. आरोप है कि करीब दो साल पहले एक व्यक्ति ने कथित तौर पर हिंडोचा नीता विष्णुभाई की छाती पर जोरदार तरीके से वार किया था. न्यूज़ एजेंसी PTI की एक रिपोर्ट के अनुसार चुआ चू कांग हाउसिंग एस्टेट में हुई घटना के दौरान महिला को काफी चोटें भी आई थीं.

अदालत के दस्तावेजों के अनुसार, अभियुक्त वोंग जिंग फोंग पर हिंडोचा को नस्लीय गालियां देने का आरोप है, जिसका उद्देश्य उसकी भावनाओं को आहत करना था. वोंग पर हिंडोचा की छाती पर लात मारकर स्वेच्छा से चोट पहुंचाने का भी आरोप है. हालांकि बहस के दौरान आरोपी ने सभी आरोपों से इंकार किया. रिपोर्ट के मुताबिक हिंडोचा को अभियोजन पक्ष के पहले गवाह के रूप में बुलाया गया था, लेकिन अदालत कक्ष में जाते ही वह प्रकरण को याद कर भावुक हो गईं.

हिंडोचा ने बताया कि वह आमतौर पर काम करने के लिए तेज-तेज चलती हैं, क्योंकि उनके पास काम से पहले किसी अन्य प्रकार के व्यायाम करने का समय नहीं होता है और अधिक स्वतंत्र रूप से सांस लेने के लिए उन्होंने अपने चेहरे के मास्क को ठोड़ी तक खींच लिया था. उस दौरान, सिंगापुर ने COVID-19 नियमों को अनिवार्य कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि जब तक कोई व्यक्ति व्यायाम नहीं कर रहा हो, तब तक हर कोई अपने चेहरे पर मास्क लगाए रखे. उन्होंने अदालत को आगे बताया कि जब वह नॉर्थवेल कॉन्डोमिनियम के बगल में एक बस स्टॉप के पास पहुंच रही थी, तो उसने किसी को पीछे से चिल्लाते हुए सुना. इसके बाद आरोपी वहां आकर महिला से बहस करने लगा. इस दौरान उसने नस्लीय टिप्पणियां और तेजी से महिला की छाती पर लात मारकर उसे घायल कर दिया.

सिंगापुर. एक भारतीय मूल की 57 वर्षीय महिला पर नस्लीय टिप्पणी (racial slurs) करने और उसकी छाती पर लात मारने के आरोप में सिंगापुर (Singapore) की एक अदालत में बुधवार को सुनवाई हुई. आरोप है कि करीब दो साल पहले एक व्यक्ति ने कथित तौर पर हिंडोचा नीता विष्णुभाई की छाती पर जोरदार तरीके से वार किया था. न्यूज़ एजेंसी PTI की एक रिपोर्ट के अनुसार चुआ चू कांग हाउसिंग एस्टेट में हुई घटना के दौरान महिला को काफी चोटें भी आई थीं.

हालांकि वोंग के वकील ने हिंडोचा को बताया कि महिला व्यायाम नहीं कर रही थीं और उसके पास अपना मास्क नीचे खींचने का कोई कारण नहीं था. उन्होंने कहा कि वोंग ने उसके खिलाफ अश्लीलता का इस्तेमाल नहीं किया था और उसे सीने में लात भी नहीं मारी थी. वोंग ने यह भी दावा किया कि हिंडोचा ने उस पर थूका, और उसे व्यंग्यात्मक रूप से कहा कि वह तेज-तर्रार है और उसे अपने काम से काम रखना चाहिए.

आपको बता दें कि सिंगापुर में किसी को स्वेच्छा से चोट पहुंचाने का दोषी पाए जाने पर तीन साल तक की जेल या तीन लाख रुपयों तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं.